किसान आंदोलन में मारे गए शुभकरण
किसान आंदोलन के दौरान खनौरी बॉर्डर पर पुलिस से टकराव में पंजाब के भटिंडा के किसान शुभकरण सिंह की मौत के मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाना सरकार को लताड़ लगाई है हाई कोर्ट ने कहा अब सरकार है आतंकवादी नहीं जो इस तरह किसानों पर गोलियां चला रहे हैं साथ ही हाई कोर्ट ने हरियाणा के सात जिलों में इंटरनेट बैन करने पर भी नाराजगी जताई एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधा वालिया और जस्टिस लपिंग के खंड पीत ने
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा इंटरनेट के निलंबन पर कानून बहुत साफ है और दोनों राज्यों को आवश्यक आदेश रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया हाई कोर्ट ने 21 फरवरी को प्रदर्शनकारी शुभकरण सिंह की मौत की न्यायिक जांच की मांग करने वाले दो जनहित याचिकाओं पर भी सुनवाई की और पंजाब सरकार से सवाल किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं आई जस्टिस सिंधा वालिया ने मौखिक रूप से सवाल किया आप पोस्टमार्टम करने में एक सप्ताह का समय क्यों ले रहे हैं आपने अब तक क्या जांच कराई है क्या यह प्राकृतिक मौत है पंजाब सरकार के वकील ने तब अदालत को सूचित किया कि पोस्टमार्टम किया गया है और रिपोर्ट का इंतजार है उन्होंने यह भी कहा कि मामले में धारा 302 के तहत जीरो एफआईआर दर्ज की गई है गुरुवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने हलफनामा भी दायर किया जिसे कोर्ट ने रिकॉर्ड प लिया इसमें कहा गया किसानों के प्रतिनिधियों के साथ चार दौर की बैठकें हो चुकी हैं हलफनामे में यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने किसान समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति की बेहतरी के लिए कदम उठाए हैं जिसमें बजट आवंटन और एमएसपी में उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत वृद्धि शामिल है किसान अन्य चीजों के अलावा एमएसपी की गारंटी वाले कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं इससे पहले हरियाणा और पंजाब के खनौरी सीमा पर हरियाणा के सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प में मारे गए किसान शुभकरण सिंह का अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार को पंजाब के भटिंडा जिले में उनके पत्रिक गांव में कर दिया गया करौरी सीमा पर 21 फरवरी को हुई झड़प में 21 वर्षीय शुभ कलन की मौत हो गई थी और 12 पुलिस कर्मी घायल हुए थे !
Khetikare